जिला उपायुक्त अजीत कुमार साहू ने बुधवार को एक आदेश जारी करके साफ कर दिया है कि नगर निगम की हद में कहीं पर भी पटाखे जमा करके न रखे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
नगर निगम के अलावा बाहरी क्षेत्र में एसडीएम और तहसीलदार को ध्यान रखने की हिदायतें दी गई है। आदेश में बीस अक्टूबर से ही पटाखों के स्टाल लगाना सुनिश्चित किया गया है।
डीसी साहू ने इन सबके अलावा पटाखा डीलरों को भी एक्ट के तहत सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि होलसेल उनके लाइसेंस में दर्ज की गई जगह पर ही पटाखे लगाए।