सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोड सेफ्टी काउंसिल के तहत बनी जिला सड़क सुरक्षा परिषद (डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी काउंसिल) का पुनर्गठन होगा। इस कमेटी में अब जिला आयुक्त के स्थान पर स्थानीय सांसद चेयरमैन होगा, जबकि विधायक और जिला अधिकारी इसके सदस्य रहेंगे। भारत सरकार द्वारा यह नई प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेश में लागू की जा रही है। जेएंडके रोड सेफ्टी काउंसिल के पास इसको लेकर केंद्र सरकार से अधिसूचना आई है।
हमारे पास केंद्र सरकार की नए अधिसूचना आई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी में चेयरमैन अब स्थानीय संसद होगा। जबकि विधायक इसके सदस्य होंगे। इस कमेटी को हर महीने बैठक करनी होगी, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले कार्य की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। -आरके भट्ट, रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य