फ्लैशबैक :
आतंकियों ने ढांगरी के हिंदू परिवारों की पहचान कर बरसाई थीं गोलियां1 जनवरी 2023 को राजोरी के ढांगरी में तीन से चार आतंकी घुसे। गांव में हिंदू परिवारों की पहचान करके उनको गोली मार दी। शाम 7 बजे घुसे आतंकियों की गोलीबारी में दीपक कुमार, सतीश कुमार, प्रीतम लाल, शिशू पाल और प्रिंस शर्मा की मौत हो गई। शुभ शर्मा, रोहित शर्मा, सरोज बाला, आरुषि शर्मा और पवन कुमार घायल हुए।
जाते वक्त सरोज बाला के घर में लगा दी आईईडीइस हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी जाते वक्त सरोज बाला के घर आईईडी लगा गए। 2 जनवरी को जब सुबह सरोज के घर लोग पहुंचे तो आईईडी विस्फोट हो गया। इसमें विहान और समीक्षा शर्मा की मौत हो गई। कई अन्य घायल हो गए।
लश्कर कमांडर साजिद जट्ट ने रची थी साजिश
एनआईए ने की जांच में यह भी सामने आया कि इस हमले की साजिश लश्कर कमांडर साजिद जट्ट ने रची थी। इस साजिश का निर्देश लश्कर सरगना हाफिज सईद ने दिया था। दोनों पाकिस्तान में हैं। साजिद जट्ट ने सीमा पार से आतंकियों को भेजा। इनकी मदद के लिए निसार अहमद उर्फ हाजी निसार और मुश्ताक हुसैन उर्फ चाचा को तैयार किया। दोनों को इस साजिश के लिए करीब 10 लाख रुपये दिए गए।
आरोपियों ने खुद को बताया निर्दोषदोनों आरोपी इस समय जम्मू की कोट भलवाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। आरोपियों से उनके वकीलों की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से पूछा गया कि क्या वे दोषी हैं या मुकदमा चलाने का दावा करते हैं। आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने का दावा किया।
आरोपियों पर इन धाराओं में आरोप तय
- आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र)
- 201 (साक्ष्य मिटाना)
- धारा 83 किशोर न्याय अधिनियम
- गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) में धारा 18, 19, 20, 38, 39धारा 18 (षड्यंत्र के लिए सजा)
- धारा 19 (आतंकी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध)
- धारा 20 (आतंकी समूह की सदस्यता से संबंधित अपराध)
- धारा 38 एवं 39 (आतंकी संगठन को समर्थन देने से संबंधित अपरा