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अखनूर ईंट भट्ठा

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जम्मू। कंगरेल अखनूर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों को ताक पर रखकर अवैध ढंग से चल रहे दो ईंट भट्ठों को बंद करके उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। बोर्ड की ओर से कई बार मानकों को पूरा करने के लिए दिए गए नोटिसों पर भट्ठा प्रशासनों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सेक्शन 33 (ए), सेक्शन 31 (ए) वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ पाल्यूशन) एक्ट, 1974 और एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आफ पाल्यूशन) एक्ट, 1981 के तहत कार्रवाई की गई है।
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बोर्ड के अनुसार कंगरेल अखनूर में चल रही एम/एस नेशनल ब्रिक लिन ने पर्यावरण क्लीयरेंस पर मानकों को पूरा नहीं किया था। स्थानीय लोगों की ओर से शिकायत की गई थी कि उक्त ईंट भट्टे में उत्पादन से क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और इसकी जांच करने पर शिकायत सही पाई गई। ईंट भट्ठा प्रशासन को कानूनी कार्रवाई को लेकर 20-4-2020 को नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद बोर्ड की सिफारिश पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। इसी तरह एम/एस नार्दन ब्रिक लिन कंगरेल, अखनूर में भी पर्यावरण क्लीयरेंस को लेकर कई खामियां पाई गईं। इसमें भी स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने की शिकायत की और यह शिकायत भी जांच में सही पाई गई। ईंट भट्ठा प्रशासन को कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी की गई। इसके बाद जिला उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट जम्मू को ईट भट्ठा को तत्काल प्रभाव से बंद करने के साथ उसका लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक डा. सईद नदीम के अनुसार उक्त दोनों ईंट भट्ठा प्रशासन ने पर्यावरण क्लीयरेंस को लेकर मानकों को पूरा नहीं किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।
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