फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपी को जमानत नहीं

Thu, 12 Jan 2017 12:42 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो
विज्ञापन
जम्मू शहर के नानक नगर स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने के आरोपी की जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू शहजाद अजीम ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन


अदालत ने पाया कि आरोपी सुभाष कुमार ने याचिका में कई दलीलें पेश की हैं, लेकिन जिन धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उसमें जमानत को जरूरी कानूनी आधार पूरा नहीं हो रहा है।
विज्ञापन


सुभाष कुमार के खिलाफ आरपीसी की धारा 120-बी, 295, 296 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में जब तक आरपीसी की धारा 497-बी के तहत अदालत संतुष्ट नहीं हो जाती, आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें