जम्मू में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रियासत की अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी दो सगे भाइयों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सीजेएम रियासी कमलेश पंडिता ने कहा कि महिला के साथ ऐसे अपराध से न सिर्फ पीड़ितों के जेहन पर, बल्कि पूरे समाज पर बेहद गंभीर असर पड़ता है।
अपराध की गंभीरता और असर की व्यापकता को देखते हुए आरोपियाें की जमानत याचिका खारिज की जाती है।पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद रियाज और फर्जानीत अली निवासी बुद्धन कोट रियासी ने 13 फरवरी 2017 को शौच के लिए गई पीड़िता का अपहरण कर लिया।
बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरपीसी की धारा 366, 376 और 109 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में पूरे घटना बयान की थी।