दुघर्टना के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू सुशील सिंह की अदालत ने डीजीपी की बेटी पूजा को जमानत प्रदान कर दी। 26 सितंबर को कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दी थी।
अंतरिम जमानत को जमानत के रूप में तब्दील करने के समय मजिस्ट्रेट ने पाया कि आरोपी ने कोर्ट के आदेशानुसार अंतरिम जमानत के दौरान जांच अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया। साथ ही रोजाना दो घंटे जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुई। कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए आरोपी क्षेत्र को छोड़ अन्य स्थान पर नहीं गई।
कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने आदेश का अनुपालन किया और चूंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अंतरिम जमानत को जमान में बदला जाता है। चूंकि आरोपी एक छात्रा है और दिल्ली में पढ़ाई कर रही है।
इसलिए उसे पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की छूट दी जाती है। लेकिन जब तक चालान पेश नहीं होता, तब तक वह बिना कोर्ट की इजाजत के देश के बाहर नहीं जाएगी।
उल्लेखनीय है कि डीजीपी की बेटी की कार की टक्कर से रिहाड़ी इलाके में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरपीसी की धारा 304-ए के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया था।