जम्मू। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विरेंद्र सिंह भाउ ने दहेज हत्या के आरोपी नईम मंजूर निवासी गोपालपुरा चढूरा बडगाम और अन्य की जमानत की अर्जी को रद कर दिया। जमानत की अर्जी को रद करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो भी नशीले पदार्थ आरोपियों से मिले, उसकी रसायनिक जांच अभी बाकी है। उसे अभी तक टेस्ट के लिए भेजा नहीं गया है। प्रथम दृष्टया केस हत्या का है। ऐसे मौके पर जमानत दिया जाना आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कानून को तोड़ा नहीं जा सकता है।
जेएनएफ