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स्कूलों में बच्चों से शारीरिक शोषण रोकने पर याचिका

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जम्मू। स्कूलों में बच्चों के शोषण रोकने के लिए हाईकोर्ट ने जरूरी आदेश दिए हैं। एडवोकेट शिवम महाजन की ओर से बच्चों के साथ शोषण होने संबंधी याचिका दायर की गई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस ताशी रबस्टन वाली खंडपीठ ने मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने आदेश दिया कि बच्चों के संरक्षण के लिए बने आयोग की मौजूदा पोजिशन क्या है। खंडपीठ ने यह भी महसूस किया कि याचिका में खासकर स्कूल जाने बच्चों का हवाला दिया गया है। जिनको स्कूल में शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी के मेंबर सेक्रेटरी से कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों से शारीरिक प्रताड़ना रोकने और साइबर अपराध रोकने के लिए प्रोग्राम चलाने संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। जेएनएफ
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