जम्मू। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में श्रीनगर के अजान हमीद गाजी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी की कार से नगरोटा में नाके पर तीन पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए थे। मौके पर कार चालक अजान हमीद गाजी दस्तावेज नहीं दिखा सका। अभियोजन पक्ष ने मामले में आतंक से जुड़ा एंगल बताते हुए बीएनएस की संबंधित धारा भी लगाई थी। हालांकि अदालत ने कहा कि जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी का संबंध आतंकी गतिविधि से था। अदालत ने यह भी माना कि मोबाइल फोन डेटा से भी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जेएनएफ