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Jammu News: हत्या के प्रयास मामले में आरोपी रिहा, कोर्ट में जमानती वारंट रद्द

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संवाद न्यूज एजेंसी
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक मामले में आरोपी अब्दुल रजाक को सशर्त रिहाई देने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट अरविंद शर्मा की अदालत ने सुनाया गया।

मामला थाना सांबा के अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021 से जुड़ा है। इसमें आरोपी के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 323 (मारपीट) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी के जमानती मोहम्मद सादिक के खिलाफ जारी वारंट को रद्द करने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी अब्दुल रजाक पहले से ही एक अन्य मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में है। इसके चलते वह समय पर अदालत में पेश नहीं हो सका।
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अदालत ने पाया कि आरोपी की गैरहाजिरी जान-बूझकर नहीं थी। इस आधार पर पहले जब्त किए गए जमानत बांड को निरस्त करते हुए 50 हजार रुपये के नए जमानत बांड स्वीकार करने के आदेश दिए गए। अदालत ने जिला जेल कठुआ के अधीक्षक को निर्देश दिए कि आरोपी को इस मामले में रिहा किया जाए। बशर्ते वह किसी अन्य मामले में हिरासत में न हो। अदालत ने कहा कि इस मामले की आगे की सुनवाई मुख्य चालान के साथ जारी रहेगी।
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