संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। पुरमंडल थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 2,550 रुपये जुर्माना लगाया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति शर्मा की अदालत ने पारित किया गया। अदालत के समक्ष पेश की गई चार्जशीट के अनुसार आरोपी अशोक सिंह निवासी हरदो लयान, सांबा पर भ्रष्ट आचरण, सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन करने के आरोप थे। जांच में पाया गया कि आरोपी ने नियमों के विपरीत कार्य करते हुए कानून का उल्लंघन किया जो भारतीय न्याय संहिता के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में आवेदन देकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने उसे दोष स्वीकार करने के परिणामों से अवगत कराया और सोचने का समय भी दिया। इसके बावजूद आरोपी ने स्वेच्छा से अपना जुर्म कबूला। अदालत ने दोषी को बीएनएस के तहत 2000 रुपये, पीसीए एक्ट के तहत 50 रुपये तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कुल 2550 रुपये का जुर्माना दोषी ने अदालत में जमा कर दिया। पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न होने के चलते अदालत ने मामले में नरमी बरती।