सांबा। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत दर्ज मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने आरोपी वजारत हुसैन को जमानत दे दी। आरोपी के पास से 9.80 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ, 1100 रुपये नकद और एक मोबाइल बरामद होने का दावा किया गया था। इस संबंध में थाना सांबा में एफआईआर दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार विजयपुर की ओर से पैदल आ रहे युवक को पुलिस ने रोका। तलाशी के दौरान उसके पास से मिंट ग्रीन पॉलीथिन में संदिग्ध मादक पदार्थ मिला। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि एफएसएल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। बरामद मात्रा व्यावसायिक श्रेणी (250 ग्राम) से काफी कम है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होती। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ट्रायल से पहले किसी व्यक्ति को अनावश्यक हिरासत में रखना उचित नहीं है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही शर्त रखी गई कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और हर पेशी पर अदालत में उपस्थित रहेगा।