-आरोपी को हर तारीख पर अदालत में उपस्थित हेने के आदेश
सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा स्मृति शर्मा की अदालत ने चोरी के आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। आरोपी गुरदर्शन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज है और उसने जमानत के लिए याचिका लगाई थी।
सोमवार को याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है। जांच पूरी हो चुकी है और आगे हिरासत में रखने से जांच या न्यायिक प्रक्रिया को कोई लाभ नहीं होगा। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अदालत को अवगत कराया कि चालान पेश किया जा चुका है। जमानत पर निर्णय अदालत के विचार पर छोड़ा गया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि जमानत का उद्देश्य आरोपी को दंडित करना नहीं बल्कि ट्रायल के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी पर अभी दोषसिद्ध नहीं है और उसे अनावश्यक रूप से हिरासत में रखना उचित नहीं होगा। इसके बाद अदालत ने आरोपी गुरदर्शन सिंह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही शर्त रखी कि आरोपी हर तारीख पर अदालत में उपस्थित होगा और मुकदमे की सुनवाई में पूरा सहयोग करेगा। संवाद