सांबा। अतिरिक्त सत्र मजिस्ट्रेट की अदालत ने जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट के मामले में चार आरोपियों की याचिका को मंजूर करते हुए अंतरिम जमानत दी है। आदेश के अनुसार आरोपी को जमानत के लिए 30-30 हजार रुपये व्यक्तिगत बांड कोर्ट में जमा करने होंगे।
पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार आरोपी यमुना, कन्हैया, जयमाला और श्रवण सभी निवासी तेली बस्ती बाड़ी ब्राह्मणा पर आर्म्स एक्ट और घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर न्यायालय के विचार में लाया। आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।
आरोपी जमानत के लिए कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। लिहाजा उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों को 30 हजार रुपये प्रत्येक अंतरिम जमानत राशि अदा करने पर अंतरिम जमानत प्रदान करने का आदेश दिया। संवाद