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Jammu News: सड़क हादसे में बीमा कंपनी को पांच लाख का मुआवजा अदा करने के निर्देश

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सांबा। सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में अदालत ने पीड़ित के पक्ष फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को पांच लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मामला 2021 का है। कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार पीड़ित खालिद हुसैन एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट के विचार में लाया। पीड़ित की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर कर वाहन मालिक फैयाज़ अहमद और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी पर नुकसान का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की गई। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अदालत में लाया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी वाहन मालिक व बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वादी को पांच लाख रुपये का मुआवजा अदा करें। कोर्ट ने कहा कि 30 दिन के बाद भुगतान करने पर साढ़े सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करना होगा। संवाद
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