श्रीनगर। कुपवाड़ा की अदालत ने 14 साल पुराने हत्या के मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अगस्त 2010 को अलाचिजाब के मोहम्मद अशरफ लोन की हत्या हुई थी। इस मामले में सज्जाद अहमद शेख नामक व्यक्ति को नामजद किया गया था। लोन का शव माचेरगुंड नाला के पास धान के खेत से बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 20 अक्तूबर 2010 को अदालत में चालान पेश किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजिया तबस्सुम ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए सज्जाद अहमद शेख को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत को बताया गया कि मो. अशरफ लोन के सिर पर डंडा से वार करने के साथ पेट में चाकू से दो वार किए गए थे। बचाव पक्ष के वकील ने यह कहते हुए आजीवन कारावास की मांग की कि दोषी की उम्र 30 साल है और उसने 14 साल से अधिक की सजा काट ली है। संवाद