जम्मू। श्रीनगर में लक्षित हत्या मामले में जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने तीन लोगों पर आरोप तय कर दिए। दो गैर स्थानीय मजदूरों की आतंकी ने हत्या कर दी गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया आदिल मंजूर लंगू, अहरान रसूल डार उर्फ टाटा और दाऊद पर भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने के सबूत मौजूद है। ये आरोप 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर के शहीदगंज में हुए हमले से जुड़े हैं। यहां पंजाब के दो मजदूरों अमृतपाल सिंह और रोहित मस्सी की गोली मार हत्या कर दी गई थी। एनआईए ने आरोप लगाया कि हमलावरों का उद्देश्य आतंकवाद को पुनर्जीवित करना और कश्मीर में काम कर रहे गैर स्थानीय लोगों में भय फैलाना था। जेएनएफ