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Jammu News: जैश के आतंकी की जमानत अर्जी खारिज हथियारों के साथ पकड़ा गया था उबेद

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जम्मू। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। वर्ष 2019 में कठुआ के लखनपुर में एक ट्रक से कश्मीर के रहने वाले उबेद-उल को तीन अन्य आतंकी मददगारों के साथ गिरफ्तार किया था। ट्रक में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ। ये हथियार पाकिस्तान में बैठे आतंकी आशिक नेंगरू ने सीमा पार से भेजे थे। शुक्रवार को तीसरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जम्मू मदन लाल ने याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने कहा कि यह माना जाता है कि गंभीर अपराधों के मुकदमे में देरी जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। मामले की सुनवाई मध्य चरण में है। गवाहों की जांच की जानी बाकी है।
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2022 को आरोप तय किए गए हैं, इसलिए तथ्यों, दर्ज किए जाने वाले साक्ष्य, कानून और केस-लॉ के प्रासंगिक प्रावधानों में दिए आधारों को तथ्यात्मक व कानूनी रूप से साबित करने में याचिकाकर्ता विफल रहा है। लिहाजा आवेदन खारिज किया जाता है।

ट्रक से मिला था हथियारों का जखीरा : 12 सितंबर 2019 को लखनपुर पुलिस ने ट्रक को जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर टूल बॉक्स से एक काले रंग का बैग मिला। इसमें चार एके-56, दो एके-47 राइफलें, छह मैगजीन और 180 राउंड मिले थे। हथियार व गोला-बारूद कश्मीर में सक्रिय जैश के आतंकियों तक पहुंचाए जाने थे। जेएनएफ
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