चैंबर आवंटन समिति के सामने रखा गया था मामला
बकाया भुगतान की शर्त पर दी समिति ने अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों को आवंटित 213 चैंबरों में से पांच वकीलों के चैंबर आवंटन रद्द एवं बदलाव करने की मंजूरी दी गई है। इन चैंबर का आवंटन 10 वर्ष पूर्व 2016 में किया गया था। कई वकीलों ने अपने आवंटित चैंबर को रद्द करने या बदलने के लिए कई आवेदन किया था।
इनमें से पांच मामलों को चैंबर आवंटन समिति के सामने रखा गया। बकाया राशि भुगतान करने की शर्त पर समिति ने तीन वकीलों को आवंटन रद्द करने बदलने को मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की ज्यूडिशियल रजिस्ट्रार स्वाति गुप्ता के अनुसार निखिल कुमार गुप्ता ने अपने चैंबर नंबर 27, साहिल गुप्ता और घारा कुमार ने अपने चैंबर नंबर 143 के आवंटन को रद्द करने का अनुरोध किया था। वहीं, इंदरजीत गुप्ता ने बतौर मुख्य आवंटी अपने चैंबर नंबर 115 का आवंटन रद्द करने का अनुरोध किया था। रोहित कोहली ने खुद को इस चैंबर मुख्य आवंटी घोषित करने के लिए आवेदन किया था, जबकि रघु मेहता और सुबोध सिंह जम्वाल क्रमश: चैंबर नंबर 104 और 107 के मुख्य आवंटी ने अपने चैंबरों की अदला-बदली का आवेदन किया था।
मामले पर गौर करने के बाद समिति ने निखिल कुमार, साहिल गुप्ता और घारा कुमार के चैंबर का आवंटन रद्द कर दिया। मुख्य आवंटी के तौर पर इंदर जीत गुप्ता का आवंटन रद्द करते हुए रोहित कोहली को मुख्य आवंटी घोषित किया, जबकि रघु मेहता और सुबोध जम्वाल को चैंबर बदलाव की मंजूरी दे दी।