हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए तय की डेडलाइन
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने राजोरी जिले में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की मांग वाली एक याचिका पर चार सप्ताह में फैसला देने के निर्देश दिए हैं। कार्यकारी चीफ जस्टिस संजीव कुमार और मोहम्मद यूसुफ वानी की डिवीजन बेंच ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के आयुक्त सचिव को इस संबंध में निर्देशित किया है।
डिवीजन बेंच मोहम्मद रउफ खान की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि जिस जमीन की बात हो रही है वह सरकार और डीसी राजोरी के अलग-अलग आदेशों के माध्यम से पहले ही खेल विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है। उन्होंने उस जगह पर क्रिकेट ग्राउंड या स्टेडियम बनाने के लिए निर्देश मांगे थे।
कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ता की ओर से पहले भी इसी तरह की शिकायत करते हुए एक और जनहित याचिका अदालत में दाखिल की गई थी। उसका निपटारा बीते साल 15 दिसंबर को कर दिया गया था। पहले के आदेश के मुताबिक याचिकाकर्ता ने इसी साल 20 फरवरी को युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के आयुक्त सचिव के सामने अपना पक्ष विस्तार से रखा था। आरोप है कि आयुक्त सचिव की ओर से इस पर कई महीने बीत जाने के बावजूद कोई फैसला नहीं लिया गया। डिवीजन बेंच ने आयुक्त सचिव को पक्ष की जांच करने और उचित आदेश पारित करने के निर्देश दिए। कहा कि फैसले की एक प्रति याचिकाकर्ता को भी दी जाए। जेएनएफ