फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: पहलगाम में पर्यटकों से टैक्सी चालकों की अधिक वसूली पर हाईकोर्ट खफा

विज्ञापन
विज्ञापन
पर्यटकों से वसूले जा रहे अत्यधिक किराए पर अंकुश लगाने में विफल रहने पर प्रशासन को लगाई फटकार
विज्ञापन

जम्मू। पहलगाम में टैक्सी चालक पर्यटकाें से अधिक किराया वसूल रहे हैं। जहां तक कि टैक्सियों की भीड़ से अव्यवस्था पैदा हो गई है। इस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कुमार ने टैक्सी संचालकों द्वारा पर्यटकों से वसूले जाने वाले अत्यधिक किराए पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए प्रशासन को फटकार लगाई। न्यायाधीश ने कहा कि यह अकल्पनीय है कि कश्मीर घाटी में पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत टैक्सी संचालक अभी भी अत्यधिक किराया वसूल रहे हैं। पर्यटन अधिकारियों को इस अवसर पर आगे आना चाहिए और प्रीपेड टैक्सियों का प्रावधान करने जैसे उपाय करने चाहिए, ताकि कोई भी टैक्सी संचालक पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने की हिम्मत न कर सके। अधिकारियों को उन टैक्सी संचालकों का पंजीकरण रद्द करने का भी पूरा अधिकार है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलते पाए जाते हैं। पर्यटकों ने टैक्सी चालकों से अधिक किराया लेने की शिकायत की थी। जज ने कहा कि पहलगाम विकास प्राधिकरण ने एक अन्य कार्यवाही में न्यायालय की खंडपीठ को सूचित किया था कि टैक्सी स्टैंड पर पंजीकृत वाहनों को छोड़कर किसी भी वाणिज्यिक वाहन को पहलगाम से अरु या चंदनबाड़ी तक चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लिहाजा किसी भी टैक्सी ऑपरेटर को उस मार्ग पर अपनी टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दें। जेएनएफ
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें