जम्मू। नारको तस्कर पर लगाया पीएसए उच्च न्यायालय की न्यायाधीश मोक्षा खजूरिया काजमी ने बरकरार रखा। मोहम्मद ओवैस गुल पर पीएसए लगाया गया था। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि यह सामान्य कानून है कि हिरासत का आदेश उपचारात्मक या सुधारात्मक या दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक निवारक कार्रवाई है। इसका उद्देश्य असामाजिक और विध्वंसक तत्वों को देश के कल्याण या राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने या सार्वजनिक शांति को भंग करने या तस्करी गतिविधियों में लिप्त होने से रोकना है। आरोपी का बाहर रहना समाज के लिए खतरा है, जिसे नहीं हटाया जा सकता।