फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: नारको आतंकवाद के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
जम्मू। एनआईए अदालत कश्मीर के विशेष न्यायाधीश संदीप गंडोत्रा ने नार्को-आतंकवाद में कथित रूप से शामिल जावेद इकबाल ठक्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पाया कि आरोपी के खिलाफ चालान 17 मई 2024 को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है। उसके खिलाफ न तो आरोप तय किए गए हैं और न ही अब तक कोई बयान दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरोपी पर यूएपी अधिनियम के तहत अपराधों में शामिल होने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं, जिसमें कहा गया है कि वह मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए मोटी रकम कमा रहा है। आरोप है कि मादक पदार्थों की तस्करी की बिक्री से होने वाली आय का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। लिहाजा जमानत की छूट का हकदार नहीं है। यदि इसे जमानत दी जाती है तो राज्य की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें