जम्मू। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं श्रीनगर सर्किल के वन संरक्षक को कैट की अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई अदालत का आदेश न मानने पर की गई है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य प्रशांत कुमार और एमए लतीफी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि इस न्यायालय ने उन्हें वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प दिया होगा। लेकिन मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी थी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और न्यायिक आदेशों को किसी भी देरी या सुस्ती से दरकिनार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने पेंशन से संबंधित मामले में अधिकारियों को तीन महीने में आदेश का पालन करने के लिए कहा था, जिसका पालन नहीं हुआ। इस पर संज्ञान लेते हुए दोनों अधिकारियों को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है। जेएनएफ