जम्मू। नरवाल के गांव रख बाहु में 26 कनाल 11 मरला सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है। आरोपी सौरभ सिंह निवासी आरएस पुरा के खिलाफ पुलिस थाना बाहु फोर्ट में मामला दर्ज किया था। जिसे सरकार के आदेश के बाद 2019 में जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित किया गया था। मामले में 26 अक्तूबर 2019 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई। इसमें कहा कि ग्राम रख बाहु में स्थित खसरा नंबर 6 के अंतर्गत आने वाली 26 कनाल 11 मरले भूमि के लिए रोशनी अधिनियम के तहत सत्यापन उत्परिवर्तन के लिए 30 अक्तूबर 2019 को सौरव सिंह से एक आवेदन प्राप्त हुआ था। इसे सहायक आयुक्त जम्मू के कार्यालय भेजा गया। इस बीच आवेदक सौरव सिंह एक आदेश के साथ तहसीलदार बाहु के समक्ष उपस्थित हुए, जिसमें दावा किया गया कि यह आदेश डीसी जम्मू द्वारा जारी किया गया था, जिसमें तहसीलदार को म्यूटेशन के सत्यापन के लिए निर्देश दिया गया था। आवेदक द्वारा दिए पत्र पर तहसीलदार को संदेह हुआ और डीसी कार्यालय से इसकी प्रामाणिकता का सत्यापन किया तो पता चला कि यह फर्जी आदेश है, जिसमें संख्या और तारीख फर्जी थी। इसके तहत आवेदक द्वारा गैरकानूनी तरीके से राज्य की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था। इसके बाद सौरभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। सरकार से प्राप्त संदर्भ के आधार पर पीएस बाहु फोर्ट की एफआईआर संख्या, 276/2019 को सौरव सिंह के खिलाफ 420, 467, 468 और 47 के तहत फिर से मामला दर्ज किया गया है। जेएनएफ