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Jammu News: एक समान मानदंड नहीं होने पर कैट ने जम्मू संभाग के शिक्षकों की पदोन्नति पर लगाई रोक

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- स्कूल शिक्षा विभाग को एक सप्ताह में कवायद पूरी करने के निर्देश
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जम्मू। एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जम्मू संभाग में शिक्षकों की मास्टर या उच्च पद पर पदोन्नति पर रोक लगा दी है। शिक्षकों की मास्टर पद पर पदोन्नति में एक समान मानदंड नहीं अपनाने पर कैट की जम्मू पीठ में सदस्य (जे) राजिंदर सिंह डोगरा यह फैसला सुनाया है। स्कूल शिक्षा विभाग को एक सप्ताह में इस संबंध में कवायद पूरी करने के आदेश जारी किए हैं।
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इस मामले में सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील अरशद माजिद मलिक ने ओए 2024 की संख्या 75 जिसका शीर्षक है गुलफराज अहमद और सात अन्य, सभी शिक्षक तहसील दरहाल, राजोरी और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से उपस्थित एएजी सुदेश मगोत्रा पेश हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील अरशद मलिक ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों की पदोन्नति में एक समान मानदंड नहीं है। कुछ मामलों में मास्टर के पद पर आवेदकों की पदोन्नति पर आयु के आधार पर विचार किया जा रहा है और कुछ में योग्यता। विभाग द्वारा कोई समान मानदंड नहीं अपनाया जाने से से शिक्षक की परेशान हैं। वकील ने आगे कहा कि शिक्षा विभाग को याचिका के नतीजे तक विभिन्न मानदंडों को अपनाकर जम्मू संभाग के शिक्षकों को मास्टर के अगले उच्च पद पर पदोन्नत नहीं करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इन दलीलों पर विचार करने के बाद कैट ने फैसला सुनाया कि स्कूल शिक्षा विभाग को ओए 2024 की संख्या 75 का समाधान करने के निर्देश के साथ मूल आवेदन का निपटारा किया जाता है। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि विभाग आवेदकों को दिए गए आदेश से अवगत कराएगा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और तब तक जम्मू संभाग के शिक्षकों के पद पर कोई पदोन्नति नहीं हो। जेएनएफ
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