जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति और पेंशन से जुड़े एक मामले में अपीलकर्ता के हक में फैसला सुनाया है। मोहम्मद रमजान तांत्रे बतौर पंपसेट ऑपरेटर रिटायर हुआ था, लेकिन संबंधित विभाग ने उनकी पेंशन और ग्रेच्यूटी समेत अन्य लाभों को रोक दिया। अपीलकर्ता ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वसीम सादिक नरगल ने मामले पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पदोन्नति एवं अन्य लाभों को नहीं रोका जा सकता। वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं द्वारा किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से गलत बयानी के बारे में ऐसा कोई आरोप नहीं है। लिहाजा अपीलकर्ता को 326982 रुपये की ग्रेच्युटी राशि जारी की जाए। इस आदेश का 8 हफ्तों में पालन हो। तय समय में आदेश पर अमल नहीं हुआ तो अपीलकर्ता इस राशि पर प्रति वर्ष 9 फीसदी ब्याज का हकदार होगा। जेएनएफ