जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में कैंसर के इलाज के लिए मरीजों को दी जा रही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कोर्ट को अवगत करवाने के निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को इस संबंध में दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ ने स्किम्स सौरा, श्रीनगर में स्थापित पेट स्कैन मशीन की स्थापना व पांच फरवरी को जारी अधिसूचना से अवगत करवाने का आदेश दिया।
एवी गुप्ता की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि अदालत अधिकारियों से जानना चाहती है कि क्या पेट स्कैन मशीन और अकादमिक व्यवस्था या नियमित आधार पर नियुक्त स्टाफ की सेवाएं ली जा रही हैं या नहीं। इसको लेकर 21 फरवरी तक कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा गया। वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएस नंदा ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में पैट स्कैन मशीन स्थापित की जा चुकी है, लेकिन ऑपरेटर की कमी के कारण शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि इसके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जबकि दो बार विज्ञापन जारी किया गया है। जेएनएफ