फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jammu News: भुगतान न होने पर कोर्ट ने दिया ठेकेदार को ब्याज सहित भुगतान का आदेश

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन


जम्मू। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वाणिज्यिक अदालत ने सरकारी काम के बाद भी ठेकेदार को भुगतान न होने के मामले में ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिए हैं। मामला 2014-15 में आरएस पुरा उप-निदेशालय में विभिन्न सड़कों और लिंक रोडों के निर्माण कार्य से जुड़ा है। ठेकेदार बद्री नाथ कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा किए गए कार्य की राशि को अदायगी के लिए मांगा गया, लेकिन संबंधित विभाग से फंड नहीं मिलने के कारण भुगतान लंबित रह गया था। अदालत ने देखा कि दोनों पक्षों के बीच कोई कानूनी या तथ्यात्मक विवाद नहीं है। इसलिए अदालत ने ठेकेदार को मूल राशि के सालाना छह फीसदी की ब्याज के साथ करीब 7.43 लाख रुपये देने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने ठेकेदार को मुकदमे के खर्चे भी दिलाने का भी फैसला दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें