जम्मू। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विधानसभा सदस्य नामांकन मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अनुपस्थित थे, इसलिए अदालत ने सुनवाई टालने का निर्णय लिया। पूर्व एमएलसी और जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने यह याचिका पिछले साल अक्टूबर में दायर की थी। उनका कहना था कि उपराज्यपाल को अतिरिक्त सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। सरकार की ओर से जवाब में इस प्रावधान की वैधता और उपराज्यपाल के अधिकार की रक्षा की गई है। अब मामला 16 अक्टूबर को फिर से सुनवाई के लिए आएगा। ब्यूरो