जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने भारतीय पावरलिफ्टिंग महासंघ (आईपीएफ) की मान्यता निलंबित करने के खेल मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि महासंघ की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से संबद्धता समाप्त होने और उसकी मान्यता समाप्त होने के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के तहत यह कार्रवाई उचित थी। न्यायाधीश संजय धर ने आईपीएफ के अध्यक्ष राकेश जैन के माध्यम से दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसमें 3 अक्तूबर 2017 के निलंबन आदेश और उसके बाद 19 नवंबर 2019 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की मान्यता निलंबन के लंबित रहने के दौरान 31 दिसंबर 2017 को समाप्त हो गई थी। जेएनएफ