जम्मू। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक अखनूर के मुंसिफ कोर्ट की नई इमारत नहीं बन जाती। तब तक इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। पीडब्लयूडी के सचिव को कहा है कि वह इसके लिए प्रस्ताव बनाकर कोर्ट में पेश करें। साथ ही यह भी बताएं कि किस जगह पर मुंसिफ कोर्ट को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जा सकता है।
मुंसिफ कोर्ट की जर्जर हालत को लेकर हाईकोर्ट में सुरेश कुमार एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर हालत सुधारने की मांग की गई थी। मंगलवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो सरकारी पक्ष ने अपना पक्ष रखा। वित्त विभाग, कानून विभाग और पीडब्लयूडी विभाग के सचिव कोर्ट में मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि नई इमारत बनाने में काफी वक्त लगेगा। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। जब तक नई इमारत नहीं बनती। तब तक वैकल्पिक इमारत की व्यवस्था की जा सकती है। इस संबंध में तीन स्थानों को चिह्नित कर चर्चा चल रही है। इनमें से किसी स्थान पर अखनूर मुंसिफ कोर्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। जेएनएफ