-कोर्ट ने कहा-किसी भी परिस्थिति में वारंट अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान नहीं
जम्मू। सीबीआई अदालत ने पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की वारंट अधिकारी नियुक्त करने की याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश सीबीआई जम्मू बाला ज्योति ने मनी लांड्रिंग मामले में रिमांड पर चल रहे पूर्व मंत्री की याचिका पर वीरवार को सुनवाई की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उक्त अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में वारंट अधिकारी की नियुक्ति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और वर्तमान आवेदन पूरी तरह से सही नहीं है।
कोर्ट में मौजूद जांच अधिकारी ने कहा कि लाल सिंह पूरी तरह से स्थिर और सचेत हैं। कोर्ट के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए कोई तत्काल या असाधारण परिस्थितियां मौजूद नहीं है। आरोपी की हर 24 घंटे में चिकित्सा जांच की जा रही है। वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं, इसलिए वारंट अधिकारी की नियुक्ति को खारिज कर दिया जाए। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि यह नोट करना उचित है कि केस डायरी के अवलोकन के बाद, यह पता चलता है कि लाल सिंह उचित चिकित्सा देखरेख में हैं। डॉक्टरों ने उन्हें फिट और मानसिक रूप से भी स्थिर घोषित किया है। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवाओं की अनुमति देकर ख्याल रखा है। जेएनएफ