जम्मू। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरजीत सिंह लंगेह ने पीएमजीएसवाई माहौर के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही एक्सईएन से पूछा है कि क्यों ने आपको नागरिक जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया जाए। श्रम अधिनियम के तहत मुआवजा राशि के आदेश पर भी अवार्ड जारी न करने पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की। कोर्ट ने पाया कि तीन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तीन अवार्ड जारी किए गए थे। 29 जनवरी 2019 को आदेश जारी किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी ने इस पर अमल नहीं किया।
फाइल संख्या 51 श्रम अधिनियम में याचिकाकर्ता को 3,81,082 रुपये, फाइल संख्या 52 श्रम अधिनियम के लिए 1,97,275 रुपये और फाइल संख्या 53 श्रम अधिनियम के याची को कुल 3,31,066 रुपये की मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने 6 फरवरी 2020 को आदेश जारी कर जिला उपायुक्त रियासी अधिकृत किया था। इसके तहत जिला उपायुक्त को संबंधित अधिकारी की उतनी चल संपत्ति अटैच करने के अधिकार दिए गए थे, जितनी राशि श्रम अधिनियम मामलों में अवार्ड की गई थी। जेएनएफ