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हाईकोर्ट का आदेश, 6 महीने में सरकार पूरी करे निगम चुनाव की प्रक्रिया

Sat, 30 Apr 2016 10:01 PM IST
जेएनएफ/जम्मू
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कोर्ट - फोटो : Demo Pic.
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को छह महीने के भीतर नगर निगम चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने के आदेश दिए। जम्मू विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. एचआर शर्मा ने याचिका पेश करके नगर निगम, नगर परिषद, निगम कमेटी, टाउन एरिया कमेटी के चुनाव कराने की दलील पेश की। याचिका में कहा गया कि जम्मू-कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट 2000 के तहत चुनाव 2010 में होने चाहिए थे।
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जम्मू-कश्मीर में राज्य निगम कमेटी, निगम परिषद आदि के चुनाव 26 साल के बाद 2005 में हुए। चुने गए नुमाइंदों का कार्यकाल पांच वर्ष का रहा। पांच साल बाद परिषद व कमेटी भंग हो गईं। खंडपीठ ने यह भी पाया निगम के चुनाव किसी भी पुरानी कमेटी के भंग होने के छह महीने के भीतर कराने का प्रावधान है। छह महीने का समय भी बीत चुका है।

प्रतिवादी पक्ष इस बात से इंकार नहीं कर सकता है कि वह इन प्रावधानोें का पालन नहीं कर सका है। बोर्ड या चुने गए सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण फंड भी जारी नहीं हो रहे हैं। स्थानीय निकाय के लिए 13 वें वित्त आयोग और 14 वें वित्त आयोग द्वारा जारी फंड का उपयोग भी नहीं हो पाया। लोगों की वेलफेयर गतिविधियां व विकास कार्य रुक गए।
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सुप्रीम कोर्ट के किशन सिंह तोमर एवं नगर परिषद अहमदाबाद के  फैसले का भी हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वह राज्य चुनाव आयोग के साथ मिलकर पांच साल के भीतर चुनावी प्रक्रिया पूरी करे। मतदाताओं की सूचि को भी अंतिम रूप दे। समय पर मतदाता सूची तैयार करना आयोग का काम है।

खंडपीठ ने आदेश दिया कि अभियोजन पक्ष अर्बन लोकल बाडीज के चुनाव का तीन महीने में शेड्यूल तय करे और अगले तीन महीने में शहरी स्थानीय बाडीज के चुनाव की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जाए। मुख्य चुनाव आयोग संबंधित अथारिटी से मंत्रणा करके छह महीने में चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न करे।  
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