सांबा। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाए जाने के आदेश पर उपायुक्त की ओर से एक आदेश जारी किया गया है कि कोरोना कर्फ्यू को 24 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाया जा रहा है। उपायुक्त अनुराधा गुप्ता की तरफ से जारी आदेश अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिले में वर्तमान कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई।
कोविड-19 मामलों के संबंध में तेजी आने पर अगर निर्धारित एसओपी में सख्ती या सामूहिक सभाओं और अनावश्यक कार्यों पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सख्ती से पालन किए जाने, लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और संचरण की श्रृंखला को सीमित करने के लिए कोविड-19 की रोकथाम उपायों की आवश्यकता है। कोरोना कर्फ्यू की उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां एसओपी के पालन के अधीन अनुमेय गतिविधियां में दवा की दुकानें, परीक्षण प्रयोगशालाएं, चिकित्सा और दैनिक प्रतिष्ठान, मवेशी चारा, कृषि उपकरण, बीज और कीटनाशकों की दुकानें, बैंक, एटीएम, कैश वैन और बीमा कार्यालयों को सामाजिक दूरी के नियमों के अधीन संचालित करने की अनुमति है। पेट्रोल पंप, एलपीजी एजेंसियां, आउटलेट, उचित मूल्य की दुकानें और एफसीआई गोदाम, थोक व्यापारी (केवल आवश्यक वस्तुओं में काम करने वाले), फल, सब्जी, अनाज, एफसी आदि खुले और कार्यात्मक रहेंगे। ताकि आवश्यक आपूर्ति का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके। कृषि उत्पादों की बिक्री, खरीद की जा सके। जिले पर आवश्यक वस्तुओं की अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय आवाजाही, सभी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कर्मचारी, खनन, इंटरनेट सेवाओं, दूरसंचार या टावरों और नेटवर्क सेवाओं के संचालन और रखरखाव सहित मेगा परियोजनाओं के निष्पादन या मेगा परियोजनाओं में संलग्न हैं।