सांबा। जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार शाम से पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यूू लागू कर दिया गया। जो तीन मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। उपायुक्त अनुराधा गुप्ता के आदेश अनुसार बिना अनुमति के किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। दवा की दुकानें, टेस्टिंग लैब खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम, बीमा कार्यालय, होटल के अंदर ठहरे लोगों को ही खानपान की अनुमति होगी। फल, सब्जी, मंडी, अनाज मंडी खुली रहेंगी। कारखानों में श्रमिकों को आईडी कार्ड पर ही छोड़ा जाएगा। विकास कार्य चालू रहेंगे। फल, सब्जी, बेकरी, मीट, कृषि, हार्टीकल्चर, पशु पालन के संबंध की दुकानें सुबह 7 से दोपहर 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमित के नहीं गुजरने दिया जाएगा। शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। शॉपिंग कांप्लेक्स, सैलून, जिम आदि बंद रहेंगे। आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई होगी।