जम्मू। डीसी अंशुल गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जम्मू में और चार निजी अस्पतालों की 50 फीसदी क्षमता को कोविड मरीजों के लिए प्रयोग करने के निर्देश जारी किए हैं।
डीसी की तरफ से जारी आदेश के तहत बीएन चैरिटेबल अस्पताल कैनाल रोड जम्मू, एसडीडीएम हॉस्पिटल छन्नी, मेडिकेयर गांधीनगर और जोधामल पब्लिक स्कूल के पास मैत्रिका नर्सिंग होम के ढांचे को लेवल-1 और लेवल-2 कोविड मरीजों की देखभाल के लिए प्रयोग किया जाएगा। हालांकि जब तक इन निजी अस्पतालों में सरकारी व्यवस्था का काम पूरा नहीं होता तब तक वहां पर रूटीन गतिविधियां जारी रहेंगी। डीसी ने अधिकारियों को जल्द व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए कहा है। इससे पहले सिद्दड़ा में स्थित बत्रा अस्पताल, नरवाल में जेके मेडिसिटी और बीसी रोड स्थित एक अन्य निजी अस्पताल को कोविड मरीजों की देखभाल के लिए प्रयोग किया जा रहा है।