जम्मू। जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के उपयोग के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। कमेटी इस अनुच्छेद के तहत मामलों की जांच और सिफारिश करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव, पुलिस महानिदेशक, सामान्य प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी, विधि, न्याय विभाग के प्रशासनिक सचिव को शामिल किया गया है। कमेटी यह देखेगी कि किन मामलों को प्रशासनिक विभाग या पुलिस विभाग से गृह विभाग को रेफर किया जाए। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त सचिव रोहित शर्मा ने आदेश जारी किया है।