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नगर निगम दायरे में चल रहे अवैध बूचड़खाने, मीट शाप पर कार्रवाई के आदेश

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जम्मू। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने नगर निगम जम्मू और श्रीनगर को अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जनहित याचिका एनजीओ सेव एनिमल वेल्यू एन्वायरमेंट के चेयरमैन देवेंद्र कौर मदान उर्फ रिंपी मदान ने दायर की है। इसमें कहा गया कि राज्य में बिना लाइसेंस, पंजीकरण के चल रहे बूचड़खाने और मीट शाप के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था। न्यायाधीश राजेश बिंदल और धीरज सिंह ठाकुर ने इस संबंध मेें नगर निगम जम्मू और श्रीनगर को आदेश दिया है कि सर्वे कराया जाए। इसमें गैर कानूनी ढंग से चल रही मीट शॉप और बूचड़खानों पर कार्रवाई की जाए। अधिवक्ता एसएस अहमद ने रिपोर्ट में एसएमसी आयुक्त खुर्शीद अहमद सनाई की स्टेटस रिपोर्ट को रखा। नगर निगम रैनावाड़ी में गैर कानूनी ढंग से चल रहे बूचड़खाने को बंद करने बारे भी बताया। कोर्ट ने अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट जमा कराने को कहा। जेएनएफ
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