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रिश्वत लेते वाले सब इंस्पेक्टर की जमानत अर्जी खारिज

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राजोरी सिटी पुलिस चौकी में तैनात सुरेश शर्मा को एसीबी ने एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था
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जम्मू। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजोरी पुलिस चौकी में तैनात सुरेश को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस ताछी रबस्टन ने मामले की सुनवाई की।
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जज ने कहा कि जब कोई शख्स गिरफ्तार किया जाता है और उस पर गंभीर आरोप हों। ऐसे में दो तरह के हित टकराते हैं। एक आरोपी की स्वतंत्रता और दूसरा समाज से जुड़ा है। भ्रष्टाचार देश की आर्थिक स्थिति को खोखला कर रहा है। जो कुछ उपलब्धि हासिल करने में भी रोढ़ा बनता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पुलिस भ्रष्टाचार को रोकने और जांच करने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन जब पुलिस ही इस तरह के मामले में शामिल हो जाए तो क्या हो सकता है। पुलिस अफसर द्वारा भ्रष्टाचार करने से लोगों का भरोसा टूट जाता है। पुलिस लोगों के लिए काम करती है। आरोपी सब इंस्पेक्टर पुलिस चौकी का प्रभारी रहा है। जो एक प्रभावी शख्स है। इस मामले में अभी बयान भी रिकार्ड होने हैं। मामले की जांच अभी चल रही है। सब इंस्पेक्टर को जमानत मिलती है तो वह मामले की जांच को बाधित कर सकता है। जेएनएफ
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