जम्मू। अनंतनाग नगर निगम के एक्जीक्यूटिव अधिकारी सरफराज अहमद भट्ट के निलंबन को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस अली मोहम्मद मोहम्मद मागरे ने मंगलवार को इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। बाद में आदेश दिया कि भट्ट का निलंबन बरकरार रहेगा। जज ने कहा कि कोई भी सक्षम प्राधिकारी सशक्त है कि वो किसी भी अधिकारी या कर्मी के खिलाफ चल रही जांच और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान उसे सस्पेंड कर सकती है। उसे अपने पद पर काम से रोक सकते हैं। मौजूदा मामले में निलंबित अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें हैं। वित्तीय घोटाले, इमारतों की अनुमति देने आदि के मामलों की जांच की जा रही है। ऐसे में अगर उसे निलंबित किया गया है, तो इसमें उसके खिलाफ आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता। जेएनएफ