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ऐतिहासिक मंदिर के कार्यवाहक ने सरकार-प्रशासन पर उठाए सवाल

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जम्मू। शहर के ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर परिसर में मल्टीलेवल कार पार्किंग और शॉपिंग कांप्लेक्स के प्रस्ताव को मंदिर के कार्यवाहक रिटायर्ड जज सुरेश शर्मा ने गैर कानूनी करार दिया है। वर्ष 2008 से हाईकोर्ट द्वारा कार्यवाहक नियुक्त किए गए सुरेश शर्मा ने कहा कि सदियों पुराने मंदिर के साथ जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं। मंदिर के नाम 25 कनाल के करीब जमीन है, लेकिन जम्मू नगर निगम और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलकर मंदिर की भूमि पर अपना अधिकार बताते हुए इस पर कॉमर्शियल कांप्लेक्स का प्रोजेक्ट बना दिया। कार्यवाहक ने कहा कि तत्कालीन महाराजा ने मंदिर के रखरखाव के लिए सियालकोट और फ्लां मंडाल में दो गांव मंदिर से संबद्ध कर दिए थे। यह दूरदर्शी सोच थी। मंदिर परिसर में पार्क और तालाब है। मंदिर में गुरुनानक देव जी की आमद का भी जिक्र मिलता है। इतने ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिर की जमीन पर अवैध दावा जताना उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि मामला हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर जल्द ही फैसला आने वाला है।
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ये है परियोजना
नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के माध्यम से टेंडरिंग प्रक्रिया चलाई जा रही है। निगम की वेबसाइट पर सात सितंबर को रिक्वेस्ट फार प्रपोजल और आठ सितंबर को टेंडर जारी करने की तिथि दर्शाई गई है। इस परियोजना में 3157 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूमिगत तल समेत कुल पांच लेयर की पार्किंग बनाई जानी है। कुल 312 कारों की पार्किंग की क्षमता वाली बहुमंजिला इमारत का निर्माण होना है।
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