सब जज जम्मू कुसुम पंडिता ने संग्रामा के पूर्व विधायक शोएब नबी लोन का 54 लाख रुपये चेक बाउंस होने के मामले में समन जारी किया है। जिला कांग्रेस कमेटी बारामुला के जिला अध्यक्ष लोन के खिलाफ 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 19 जुलाई 2018 को कोर्ट में अपील की गई थी। उसने हरमीत सिंह निवसी त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन को 54 लाख रुपये का चेक दिया था।
पूर्व विधायक को वित्त सहायता के तौर पर शिकायतकर्ता ने रुपये दिए थे। पूर्व विधायक ने इस राशि को वापस करने का आश्वासन दिया और उसे वापस नहीं किया। चेक मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने उसे आईसीआईसीआई गांधीनगर ब्रांच में जमा कराया। चेक दलीना बारामुला स्थित जेके बैंक की शाखा में गया और बाउंस होकर वापस आ गया। समयानुसार लोन पेमेंट नहीं दे पाया और मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने एक अक्टूबर 2018 को जवाब पेश करने के आदेश भी दिए।