जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल पटनीटॉप में होटलों और रेस्तरां के अवैध निर्माण और वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब इसे लेकर चालान पेश किया जाएगा। 2019 में उच्च न्यायालय ने सीबीआई को मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। क्रिस्टल होटल के मालिक हरचरण सिंह ने पटनीटॉप में बने अवैध होटलों और रेस्तरां के निर्माण को गिराने संबंधी याचिका दायर की थी।
सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने कोर्ट केे बताया कि इस मामले की जांच पूरी कर ली गई है। थोड़ी बहुत औपचारिकताएं हैं, जिनको पूरा किया जा रहा है। शुक्रवार को जब मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो मोनिका कोहली ने कहा कि प्राथमिकी के अनुसार जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
मंजूरी मिलने के बाद चालान दायर किया जाएगा जबकि इसके लिए पहले से जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायाधीश मोहम्मद अकरम चौधरी वाली खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2021 को होगी।
बता दें कि 2019 में न्यायालय ने दो महीनों के भीतर सीबीआई को मामले की जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसमें कहा गया था कि नागरिकों की जमीन और वल भूमि पर हुए अवैध कब्जे की तह तक जांच होनी चाहिए। बताया कि 38 होटलों का अवैध रूप से निर्माण हुआ है। जबकि 21 होटल बिना अनुमति और पंजीकरण के चल रहे हैं। जेएनएफ