जम्मू के नरवाल में टैंकर यूनियन ने प्रदर्शन किया। वहीं, वेयर हाउस में बस चालकों ने इस कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए रोष जताया। प्रदर्शनकारियों को का कहना है कि इस कानून में कई कमियां हैं, जिन्हें बदला जाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किया है। इसके बाद हिट एंड रन के केस में नियम सख्त हो गए हैं। अब हिट एंड रन के मामले में वाहन चालक पर सात लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को लेकर जम्मू सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध देखने को मिल रहा है।
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सोमवार को साल के पहले दिन जम्मू के नरवाल में टैंकर यूनियन ने प्रदर्शन किया। वहीं, वेयर हाउस में बस चालकों ने इस कानून के विरोध में नारेबाजी करते हुए रोष जताया। प्रदर्शनकारियों को का कहना है कि इस कानून को बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून को बनाने के दौरान हितधारकों से सुझाव नहीं लिए गए। इसमें लोगों को भी जोड़ा चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश भर में इन नियमों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ ही बड़ी संख्या में चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। इन प्रस्तावित नियमों में कई खामियां जिन्हें बदला जाना चाहिए।
वहीं, कानून के विरोध के चलते जम्मू कठुआ रूट में निजी बसें नहीं चलीं। इससे साल के पहले दिन यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं, टैंकर यूनियन की हड़ताल के चलते कई जगह फ्यूल की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है।