जम्मू। भाजपा सरकार में मंत्री रहे अब्दुल गनी कोहली की ओर से वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर शैक्षणिक कांप्लेक्स बनाने के मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मंडलायुक्त और वन विभाग से चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पिछले आदेश के तहत रिपोर्ट जमा न करवाने पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में मंडलायुक्त और वन विभाग के प्रधान मुख्य संरक्षक वर्चुअल मोड से व्यक्तिगत रूप से पेश हों।
आरोप है कि कोहली ने सुंजवां क्षेत्र में 10 कनाल जमीन पर अपने बीएन पब्लिक स्कूल के इमारत के निर्माण के साथ-साथ जेएंडके बैंक की ब्रांच और एटीएम के लिए भी इसका हिस्सा किराए पर दिया है। इसी जगह पर बीएड कॉलेज, ईटीटी कॉलेज और बीएन पैरा मेडिकल कॉलेज भी चल रहा है। एडवोकेट अंकुर शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश के पूर्व पशुपालन मंत्री के खिलाफ एफआईआर लगाने की मांग की थी। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश संजय धर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
मामले में हाईकोर्ट डिवकाम और वन विभाग से पहले भी जवाब मांग चुका है लेकिन कोर्ट में रिपोर्ट नहीं पेश की गई। अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चार हफ्ते के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करें। साथ ही अगली तारीख पर डिवकाम और वन विभाग के मुख्य संरक्षक को वर्चुअल मोड से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने रोशनी घोटाला मामले में कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए भी कहा है। जेएनएफ