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Jammu News: संगठित अपराध करने के तीन आरोपियों की जमानत खारिज

सार

अनंतनाग के मुख्य सत्र न्यायाधीश ने संगठित अपराध के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर माना। एसएसपी ने इसे अपराध गिरोहों के खिलाफ बड़ी सफलता बताया।
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विस्तार
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अनंतनाग। अनंतनाग के मुख्य सत्र न्यायाधीश ने वीरवार को अनंतनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज संगठित अपराध मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी मोहम्मद इकबाल वानी निवासी वॉयबोमडोरा कोकेरनाग, तसद्दुक हुसैन डार निवासी सडोरा अनंतनाग और मुजीब अहमद कोका निवासी शंकरपोरा अनंतनाग के खिलाफ संगठित अपराध की धारा 111 के अलावा अन्य मामलोंं मेंं भी मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने तीनों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और संगठित अपराध का समाज पर बड़ा असर होता है। अनंतनाग के एसएसपी ने इस फैसले को अपराध गिरोहों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को बड़ी कामयाबी बताई। संवाद
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