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हाईकोर्ट की सुरक्षा पर जजों ने दिए कई निर्देश

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जम्मू। जम्मू हाईकोर्ट और जिला कोर्ट की सुरक्षा संबंधी याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस संजय गुप्ता वाली खंडपीठ ने याचिका से जुड़ी दलीलें सुनीं। सुमित नायर की तरफ से कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।
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खंडपीठ ने कहा कि 23 मई को आदेश दिया गया था कि कोर्ट में लिफ्ट के लिए इनवर्टर बैकअप इंस्टाल किया जाए। इस पर डिप्टी एडवोकेट जनरल ने रमन शर्मा ने बताया कि यह इंस्टाल कर दिया गया है। बिजली जाने पर लिफ्ट बंद नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आटो रेस्कू डिवाइस होना जरूरी है। यह अभी नहीं लगा। इसके लिए संबंधित विभाग से बात कर ली गई है। जल्द ही काम पूरा होगा। जेएनएफ
कोर्ट में अवैध पार्किंग के मुद्दे पर खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट परिसर में पार्किंग तो बनाई गई है। लेकिन कुछ लोग रास्ते में ही अवैध रूप से वाहन पार्क कर देते हैं। ट्रैफिक के एसएसपी से कहा कि वह कोर्ट परिसर में कर्मियों को तैनात करें, ताकि अवैध पार्किंग न हो। कोर्ट परिसर में सीसीटीवी लगाने, हर तरफ से चारदीवारी करने और 20 गार्ड रूम बनाने पर भी संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया। इसमें बताया गया कि फंड्स के मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाया गया है। जजों ने आदेश दिया कि संबंधित विभाग इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें।
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